नन्दा गौरा कन्या धन योजना के अंतर्गत 2017 में उत्तीर्ण ऐंसी बालिकाए जो इस लाभ से वंचित रह गयी हो के लिए खुशखबरी है कि वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। इसके लिए उन्हें सम्पूर्ण अभिलेख दिनाँक लिए तक बाल विकास कार्यालय में जमा करने होंगे। वर्ष 2017 में उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए यह सुविधा एक बार के लिए प्रदान की जा रही है। आवेदन पत्र के साथ माता -पिता में से किसी एक का पैन कार्ड की प्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न होना आवश्यक है। जिनके पास पैन कार्ड उपलब्ध न हो वह पैन कार्ड के लिए आवेदन की रसीद संलग्न कर सकते है। यह सूचना निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के पत्र एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर दी जा रही है। योजना के अंतरर्गत लाभ तीन चरणों में दिया जायेगा। जिसके लिए अलग -अलग आवेदन करना होगा। तीन अलग अलग चरण निम्नवत है -
प्रथम चरण
- कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने पर 5000 रूपये की धनराशि ई -पेमेन्ट के माध्यम से प्राप्त होगी।
द्धितीय चरण
- डिप्लोमा /स्नातक (अविवाहित ) उत्तीर्ण करने पर 10000 रूपये ई -पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होगी।
तृतीय चरण
- विवाह के समय 16000 रूपये ई -पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होगी।
2017 में उत्तीर्ण पूर्व में जिन बालिकाओं द्वारा आवेदन किया गया था किन्तु वह लाभ से वंचित रह गए थे। वह बालिकाएं बाल विकास अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर ले कि उनके आवेदन पत्र जमा है या नहीं। यदि आवेदन पत्र जमा नहीं है तो वह दुवारा आवेदन पत्र जमा कर सकते है।
आवेदन करने के लिए आवश्यक अभिलेख निम्नवत है -
- स्थाई निवास प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र।
- कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- हाई स्कूल अंक पत्र या प्रमाण पत्र जिसमे जन्मतिथि प्रदर्शित हो।
- परिवार रजिस्टर की नक़ल की मूल प्रति
- राशन कार्ड।
- आधार कार्ड।
- लाभार्थी/बालिका की बैंक पासबुक की छाया प्रति।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदन पत्र पर चस्पा हेतु एक पासपोर्ट साइज फोटो।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय /अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने वाले आवेदिकाओ द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- यदि उपलब्ध हो तो माता -पिता में से किसी एक का पैन कार्ड की छाया प्रति।
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